10.8 C
New York
Saturday, November 22, 2025

Buy now

आपदा के दृष्टिगत 15 वर्ष पुरानी मशीनरी और वाहनों के परिचालन की स्वीकृति अब 30 नवम्बर 2023 तक 

animal image

Ashoka time’s…15 September 23 

भारी बारिश के कारण फलैश फल्ड और भूस्खलन से सार्वजनिक ढांचों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान के दृष्टिगत जनहित में विभिन्न सड़क, पुल, एवं जन सेवाओं आदि की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग की 15 वर्ष पुरानी मशीनरी एवं वाहनों को चलाने की जो स्वीकृति पहले 15 सितम्बर तक दी गई थी उसे अब बढ़ाकर 30 नवम्बर 2023 कर दिया गया है। यह ऐसी मशीनरी और वाहन हैं जो कार्यशील तो हैं किन्तु केन्द्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत 15 वर्ष की कार्य अवधि पूर्ण करने पर इनके परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सिरमौर सुमित खिमटा ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत यह आदेश जारी कर लोक निर्माण विभाग की मशीनरी एवं वाहनों को 30 नवम्बर 2023 तक चलाने की स्वीकृति प्रदान की है। जारी आदेशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग के इन वाहनों और मशीनरी में जीसीबी मशीनरी, ट्रक, टिप्पर, जीप, लोडर व अन्य वाहन शामिल हैं।

animal image

लोक निर्माण विभाग के इन 15 साल पुराने वाहनों के सीमित अवधि के लिए परिचालन की स्वीकृति मिलने से यह वाहन और मशीनरी भारी बरसात के कारण बाधित मार्गों की बहाली, सार्वजनिक ढांचे की मुम्मत के अलावा राहत एवं पुनर्वास कार्य में सहायक सिद्ध होंगे।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन वाहनों के परिचालन के दौरान लोक निर्माण विभाग जन सुरक्षा को ध्यान में रखेगा और सभी जरूरी एहतियात एवं सुरक्षा के मापदंड अपनायेगा।

भारी संख्या में पुलिस ने पकड़े नशीले कैप्सूल हिरासत में दो व्यक्ति…

नहीं रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह चौधरी, PGI. में ली अंतिम सांसें..

रेडक्रास के रैफल ड्रा में टिकट न. 028026 को पहले ईनाम के रूप में मिली बिजली की स्कूटी

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles