ASHOKA TIMES….24 जनवरी 2026
हिमाचल प्रदेश में सभी नगर परिषदें भंग कर दी गई है। उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा इस पर अधिसूचना भी जारी की गई है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 47 नगर परिषदें हैं। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 268 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने आदेश दिया है कि वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव, जनहित में तत्काल प्रभाव से, नीचे उल्लिखित संबंधित स्थानीय निकायों में अपने-अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त “प्रशासक” के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित स्थानीय स्थानीय निकायों के एसडीओ (सी), अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार, स्थानीय स्थानीय निकाय के सुचारू संचालन के लिए 1 लाख रुपये से 5.00 लाख रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करेंगे, जब तक कि आगे कोई आदेश न दिया जाए।
वही इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम गुंजीत चीमा ने बताया कि उप-राज्यपाल द्वारा हिमाचल की सभी नगर परिषदों को भंग करने की अधिसूचना जारी की गई है।

