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Saturday, October 17, 2026

पांवटा साहिब…हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास…

न्यायाधीश कपिल शर्मा की कोर्ट ने सुनाई सजा…

Ashoka Times…16 October 2026

16 अक्टूबर को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश पोंटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एक हत्या के केस में आरोपी सोहन सिंह चौधरी निवासी गाँव जगदीशपुर डाक घर खुदा, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंद्भहर, उत्तर प्रदेश को आजीवन कारावास और 25000/- रुपये जुर्माना की सजा सुनाई ।

उप जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने बताया कि दिनांक 19.08.2024 को आरोपी की बेटी कुमारी नेहा ने अपने पिता सोहन सिंह चोधरी के खिलाफ एफआइआर नम्बर 122/24 यू/स 103 (1) बीएनएस दर्ज करवाई और बताया की आरोपी ने 19.08.2024 की रात को अपनी पत्नी की डंडे से मार कर हत्या कर दी और उसके बाद खुद घर से भाग गया ! इस अभियोग की तफ्तीश पुलिस अधिकारी अछर सिंह द्वारा अमल में लायी गयी । तफ्तीश के दोरान महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किये गये । अभियोग में अभियोजन की और से कुल 20 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज हुए । अदालत ने धारा 103 (1) बीएनएस के तहत दोनों पक्षों कि दलीले सुनने के पश्चात दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई ।

इस मुकदमा की पैरवी उप जिला न्यायवादी श्री जतिन्दर शर्मा ने की ।

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