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Monday, October 26, 2026

ड्राइविंग करते समय कर सकते हैं फोन पर बात नहीं कटेगा चालान… जानिए नियम

Ashoka time’s…5 March 

वाहन चालक वाहन चलाते समय फोन पर बात कर सकते हैं। ट्रैफिक नियम के अनुसार कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहन चलाते समय फोन पर बात करने का चालान नहीं काट सकता है। हालांकि, अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो चालक कोर्ट में चुनौती दे सकता है।

बता दें कि ट्रैफिक नियम के अनुसार वाहन चलाते समय अगर कोई चालक हैंड फ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा और इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। इस बात की जानकारी लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने दी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्युनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है।लेकिन वाहन में हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।

वहीं,नए मोटर व्हीकल एक्ट 194ए के अनुसार, चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टू-व्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाएंगे तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके अलावा हेलमेट नहीं पहनने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 सी के तहत तीन महीने की अवधि के लिए अयोग्य हो सकता है।

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