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Saturday, October 31, 2026

बिना लाईसेंस पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध -सुमित खिमटा

Ashoka time’s…4 November 23 

जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने यहां एक आदेश जारी कर सिरमौर जिला में बिना लाईसेंस के पटाखों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केवल ऐसे स्थानों पर ही पटाखों का भंडारण, विक्रय और डिस्पले किया जा सकेगा जिसे सम्बन्धित एसडीएम की पूर्व स्वीकृति से नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
पटाखों को चलाने के संबंध में भी जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है साइलेंस जोन जिसमें हॉस्पिटल शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक संस्थान शामिल हैं के 100 मीटर के दायरे में पटाखों के चलोे पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने जिला के सभी एसडीएम को पटाखों के विक्रय के संबंध में लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है। पटाखों का विक्रय निर्धारित स्थल पर केवल लाइसेंस प्राप्त करने पर ही किया जा सकता है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से 12 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे।
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