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मॉल और बड़े शोरूम-दुकानों में शौचालय होगा अनिवार्य…SDM…

मॉल और बड़े शोरूम-दुकानों में शौचालय होगा अनिवार्य…SDM…

ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए शौचालय के ये है नियम…

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Ashoka Times….27 December 2025

AQUA

पांवटा साहिब में जिस तेजी के साथ माॅल और बड़े-बड़े शोरूम खुल रहे हैं उस तेजी के साथ उनके भीतर कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए शौचालय की सुविधा नजर नहीं आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के कई बुजुर्ग और महिलाओं ने इस और ध्यान आकर्षित किया है।

पांवटा साहिब में तेजी के साथ बड़े-बड़े माॅल और बड़े बड़े शोरूम, दुकाने तो खोली जा रही हैं लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए किसी तरह की शौचालय की सुविधा नहीं दी जा रही है इक्का-दुक्का मॉल्स को छोड़कर बाकी सभी जगह नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

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दरअसल माल और बड़े-बड़े शोरूम में ग्राहकों और काम करने वालों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना पहले से ही नियमों में रहा है। पावटा साहिब के कई सीनियर सिटीजंस ने एसडीएम गुंजित चीमा को फिलहाल मौखिक तौर पर इस बारे में अवगत करवाया और नियमानुसार शोरूम और मॉल में शौचालय बनवाने की डिमांड रखी।

बड़े शोरूम और माॅल शो रूम जहां पर एक से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर नियमानुसार ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए शौचालय बनाना अनिवार्य है जिसमें महिलाओं और पुरुषों की अलग सुविधा हो। लेकिन अगर जिला सिरमौर की बात करें विशेष तौर पर पांवटा साहिब की तो इक्का-दुक्का माॅल को छोड़कर बाकी सभी शोरूम और बड़ी दुकानों में शौचालय की सुविधा नहीं है जिसके कारण वहां काम करने वाले कर्मचारियों को और ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

क्या है नियम…

मॉल और बड़ी दुकानों में शौचालय की सुविधा ज़रूरी है, खासकर बड़े मॉल्स में जहाँ अक्सर ग्राहकों के लिए अलग से होते हैं, जबकि छोटी दुकानों के लिए कानून थोड़े अलग हैं, लेकिन स्वच्छता, पानी, साबुन, टॉयलेट पेपर और विकलांगों के लिए सुलभता (accessibility) जैसे मानक सभी जगह महत्वपूर्ण हैं, जो ग्राहकों और कर्मचारियों दोनों के लिए आवश्यक हैं।

अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे बुजुर्ग या महिलाएं मॉल या बड़े शोरूम में खरीदारी के लिए आते हैं तो टॉयलेट की सुविधा न के बराबर होती है । जिसके कारण ग्राहकों को और काम करने वाले कर्मचारियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ग्राहक और कर्मचारियों के हित में बने नियम कानून की धज्जियां उड़ानें वालों पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है।

नगर परिषद करेगी जांच…

वहीं जिस वक्त माॅल या बड़े शोरूम का नक्शा पास होता है उसमें भी टॉयलेट की सुविधा दिखाई जाती है। लेकिन शोरूम के मालिक अक्सर 6/4 का बाथरूम बनाने की बजाय उसे भी अपने व्यापार में शामिल कर लेते हैं।

वही इस बारे में एसडीएम गुंजित चीमा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह बेहद जरूरी और सामाजिक मुद्दा है। किसी भी बड़े मॉल या शोरूम में चाहे वह डेली नीड्स का हो, कपड़े का हो, बाइक कार का हो सभी में ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए शौचालय का होना अनिवार्य है। जिसको लेकर नगर परिषद को निर्देश दिए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएं।

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