महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला: दो दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा…
Ashoka time’s…28 September 26
महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
दोषियों की पहचान तबरेज आलम उर्फ बिराज (26) निवासी गांव डबरिया, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार और लखिंदर उर्फ लक्की (24) निवासी गांव ग्रांगे, निचार, जिला किन्नौर के रूप में हुई है।
दोनों दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक पोक्सो/रेप कोर्ट, किन्नौर डिवीजन रामपुर बुशहर ने यह सजा सुनाई।
मामला 27 सितंबर 2025 को भावानगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों दोषियों को बीएनएस की धारा 70(1) के साथ धारा 3(5) के तहत 20 साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 87 के साथ धारा 3(5) के तहत पांच साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 351(2) के साथ धारा 3(5) के तहत दो साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक हेमराज ने की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 20 नवंबर 2025 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष मामले से संबंधित साक्ष्य पेश किए गए। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

