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Saturday, October 17, 2026

जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन

Ashoka time’s…24 Feburary 26

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे। बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में इन श्रेणियों के लंबित मामले है, वह अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकते है।
उन्होंने बताया कि कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, यदि वह अपना मामला लोक अदालत में लगवाकर आपसी समझौते पर फैसला प्राप्त करना चाहता है तो वह आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सिरमौर के दूरभाष नंबर- 01702-224527 पर संपर्क कर सकता है।
उन्होंने बताया कि उपमंडलीय विधिक सेवा समिति नाहन 01702-224527, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति पांवटा साहिब 01702-222179, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति राजगढ़ 01799-221377 तथा उपमंडलीय विधिक सेवा समिति शिलाई 01704-292531 पर संपर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सिरमौर की ईमेल secy-dlsa-sir-hp@gov.in पर भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण NALSA (https://nalsa.gov.in/) की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय में 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए 01702-224749 पर भी संपर्क किया जा सकता है अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन ईपे कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से व न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।

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