Ashoka time’s…17 March 26
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कुल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शांघड़ में तैनात इतिहास के लेक्चरर (अनुबंध) विपिन कुमार को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। शिक्षक पर एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न और गंभीर नैतिक दुर्व्यवहार के आरोप हैं।
उच्च शिक्षा उपनिदेशक, कुल्लू की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने यह आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि आरोपी शिक्षक ने स्कूल समय के दौरान तीन नाबालिग छात्राओं को अपने निजी निवास पर घरेलू काम करने के लिए भेजा था। आरोप है कि इसी दौरान शिक्षक ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसे चुप रहने की धमकी भी दी।
शिक्षा निदेशक ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी ने छात्रा की जाति (SC) के आधार पर उसे घरेलू काम के लिए निशाना बनाया। विभाग ने इसे ‘अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम’ का खुला उल्लंघन और शिक्षक के गरिमामय पद पर एक बड़ा कलंक बताया है।
पीड़ित छात्रा के साहस दिखाने के बाद कुल्लू के सैंज थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और विभाग ऐसी घटनाओं पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रहा है।

