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Thursday, October 29, 2026

गलत जानकारी देने पर पंचायत प्रधान को डीसी ने किया निष्कासित

आगामी 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता सफी

Ashoka Times….28 दिसंबर 23…पांवटा साहिब

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल की पीपलीवाला पंचायत में जनवरी 2021 के पंचायती राज चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने तथा सही तथ्य छुपाए जाने की जांच के बाद पीपलीवाला पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को प्रधान पद से तत्काल निष्कासित कर दिया है। साथ ही पीपलीवाला पंचायत प्रधान का पद भी रिक्त घोषित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 को उपायुक्त सिरमौर को शिकायत दी गई थी कि 2021 जनवरी में पंचायती राज चुनाव में मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान का नामांकन भरते समय उसमें कई सूचना छुपाई थी। जिस पर डीसी सिरमौर ने मामले की जांच जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी थी। जिला पंचायत अधिकारी ने सभी तथ्यों की जांच करते हुए पाया कि मोहम्मद सफी ने पंचायत प्रधान पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र में कई जानकारियां छुपाई हैं। इस संदर्भ में जिला पंचायत अधिकारी ने पिपलीवाला पंचायत प्रधान को कारण बताओं नोटिस जारी किया। जांच के दौरान मोहम्मद शफी ने तथ्य छुपाए जाने की पुष्टि की।

इसके बाद उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146(1) के तहत विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को तत्काल उसके पद से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया है। साथ ही उसके पास जो पंचायत की चल अचल संपत्ति है, वह भी तत्काल सचिव के पास जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। मोहम्मद सफी को निष्कासित किए गए पत्र में आगामी 6 वर्षों तक वह किसी भी चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

उधर जिला सिरमौर के जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने पीपलीवाला ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद सफी को निष्कासित किए जाने की पुष्टि की है।

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