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Wednesday, October 28, 2026

दुकान के भीतर/बाहर एक माह के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश जारी….सुमित खिमटा 

Ashoka time’s…3 October 23 

जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने जिला के ऐसे समस्त मैडिकल शॉप एवं फार्मेसी, जो शेड्यूल्ड एच, एच1 तथा एक्स ड्रग्स का विक्रय करते हैं को अपने दुकान के भीतर/बाहर एक माह के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश जारी किये हैं। इन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का जिला के ड्रग इंस्पेक्टर समय-समय पर निरीक्षण करना सुनिश्चित बनायंेगे।

जिला दंडाधिकारी सिरमौर द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिए गए हैं। बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी की रोकथाम के दृष्टिगत तैयार संयुक्त कार्य योजना के तहत यह आदेश जारी किये गए हैं।

जारी आदेशों में कहा गया है कि ड्रग इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरा के चैक किये गये डाटा को मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित एसडीएम और पुलिस अथारिटी के साथ सांझा अनिवार्य रूप से सांझा करेंगे।

आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनायेंगे। जो भी मैडिकल शॉप अथवा फार्मेसी इन आदेशों की अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ नियम और कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

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