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Wednesday, October 14, 2026

पूर्व जिला परिषद सदस्य और बस संचालक मामराज शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज…

ASHOKA TIMES…15 April 2026

पांवटा साहिब से शिमला शिलाई मार्ग पर जाने वाली एचआरटीसी बस को रोक दिया गया, इसके लिए पूर्व जिला परिषद सदस्य और बस संचालक मामराज शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने पांवटा साहिब थाना क्षेत्र में सरकारी बस को रूट पर जाने से रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता राजेन्द्र सिंह, अड्डा प्रभारी बस स्टैंड पांवटा साहिब, ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि दिनांक 12-04-2026 को दोपहर 2:46 बजे शिमला से शिलाई जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस संख्या HP18B-4506 को निजी बस संचालक माम राज शर्मा ने रोक दिया। आरोप है कि माम राज शर्मा ने बुकिंग क्लर्क सियाराम तथा बस के चालक-परिचालक के साथ बहस की और बस को अपने निर्धारित रूट पर जाने से रोक दिया, जिससे बस सेवा प्रभावित हुई। और काफी लोगों को इसके कारण परेशानी उठानी पड़ी।

मामराज पर विभिन्न धाराओं के तहतमामला दर्ज…

पुलिस ने इस सन्दर्भ में धारा 126(2), 221 BNS के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। धारा 126 के तहत किसी को किसी मार्ग पर जाने से रोकने के लिए लगाई गई है। वहीं 221 बीएनएस सरकारी काम में बाधा डालने के तहत लगाई गई है।

इससे पहले भी कई बार संचालक सरकारी बसों को उनके रोड पर जाने से रोक चुके हैं जिसके कारण सरकार को रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ता है।

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