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Tuesday, November 3, 2026

नशीली दवाएं रखने पर डेढ़ साल की जेल, 20 हजार जुर्माना…

नशीली दवाएं रखने पर डेढ़ साल की जेल, 20 हजार जुर्माना…

Ashoka time’s…3 Nov 26

नशीली दवाइयों के अवैध कब्जे के मामले में शिमला की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 2 नवंबर 2026 को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (CBI), शिमला की अदालत ने सुनाया।

मामला पुलिस थाना नेरवा में 24 फरवरी 2023 को दर्ज किया गया था। अभियोग संख्या 12/2023 के तहत पुलिस ने कंवर सिंह पुत्र कृपा राम, निवासी नेरवा, जिला शिमला के कब्जे से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की पांच बोतलें बरामद की थीं। CODIREX-C नामक इस सिरप की प्रत्येक बोतल 100 मिलीलीटर की थी। इस तरह आरोपी के कब्जे से कुल 500 मिलीलीटर कफ सिरप बरामद हुआ था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ND&PS अधिनियम की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में पुलिस ने अन्वेषण के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए और अदालत में प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, प्रभावी जांच और न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर की गई पैरवी के चलते मामले में दोषसिद्धि संभव हुई।

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