Ashoka Times…..2 January

उपमंडल पौंटा साहिब में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के चलते वाहनों में काले शीशे लगाने वाले वाहन को मॉडिफाइड श्रेणी में रखते हुए प्रतिबंधित किया गया है।
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बता दें कि आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी अपनी पहचान छिपाने को इनका प्रयोग करते हैं। जिसके चलते बहराल चैक पोस्ट के समीप नाके के दौरान टीम ने 100 से अधिक वाहनों की जांच की।
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 100 के तहत वाहनों की खिड़कियों के काले या रंगीन शीशे (फिल्म) नहीं होने चाहिए।
रविवार व सोमवार को पांवटा साहिब पुलिस ने हरियाणा राज्य सीमा पर बहराल में नाका लगाया। इस दौरान 100 से अधिक वाहनों से काले शीशे उतारे गए व वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अगर फिर से काले शीशे लगे मिले, तो 500 से 2000 तक जुर्माना किया जा जाएगा। और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीएसपी पांवटा साहिब रमाकांत ठाकुर ने बताया कि हरियाणा- हिमाचल की सीमा पर बहराल वातामंडी में नाका लगाया गया था। इस विशेष मुहिम में डेढ़ दर्जन वाहनों से काले शीशे वाली फिल्म को हटवाया गया। साथ ही चेतावनी भी जा रही है।









