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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार….High court से राहत…

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार….High court से राहत…

Ashoka Times…17 June 2025

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री व विधायक चौधरी सुखराम पर धारा 163 व हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है । गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने माननीय हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

वहीं अदालत ने आज यानी मंगलवार को अपने निर्देश में कहा है कि जांच अधिकारी आवेदकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल अमल में न लाए. दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं. उन्हीं पर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. साथ ही अदालत ने दोनों जमानत याचिकाओं पर 24 जून को सुनवाई तय की है.

बता दें कि माजरा-किरतपुर क्षेत्र में उपजे हिंदू मुस्लिम विवाद के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया था। जिसमें घायल पुलिस कर्मियों की और से शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित 50 के करीब लोगों पर हत्या का प्रयास, व भीड़ को उकसाने व धारा 163 के तहत मुकदमें दर्ज किये गये हैं, इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉ राजीव बिंदल, विधायक सुखराम चौधरी और अलका रानी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं दायर की है। जिसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा 24 जून को सुनवाई की डेट रखी है। उस दिन पुलिस की और से भी अपने तथ्य रखे जा सकते हैं।

वहीं दूसरी और इस मामले में पुलिस ने कई और लोगों को भी डिटेन कर लिया है। जल्दी ही और गिरफ्तारियां भी की जा सकती है।

क्या है पूरा मामला…

13 जून 2025 को माजरा किरतपुर में कईं हिंदू संगठन व भीड़ इकट्ठा हुई और संगठित होकर मुस्लिम लड़के कि घर की ओर रवाना हो गए, अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान जब संगठित लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल पर सामने से पत्थरों से हमला किया गया और तेजधार हथियारों से भी हमला किया गया जिसमें उनके तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक के सर पर गंभीर चोट आई आई थी । उसके बाद माजरा थाना में प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पथराव और तेजधार हथियारों से हमला करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें चार हिंदू संगठनों के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया।

लड़की ने दिए कोर्ट में ये ब्यान…

वही 18 वर्षीय बालिक लड़की ने कोर्ट में जज के सामने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट में लड़की ने बताया कि ना तो उसने कोई धर्म परिवर्तन किया है और ना ही कोई शादी और ना ही कोई गलत काम उसके साथ हुआ है।

वही सोशल मीडिया और आम जनता में पूर्व मंत्री और विधायक पांवटा साहिब सुखराम चौधरी के प्रति सहानुभूति की लहर है क्योंकि उनके द्वारा इस पूरे मामले में धार्मिक भावनाओं और भीड़ को उकसाने की बात सामने नहीं आ रही है।

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