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नशीले कैप्सूल मामला…11 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना…

नशीले कैप्सूल मामला…11 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना…

Ashoka Times…14 May 2025

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस मामले के आरोपी रवि कुमार पुत्र पुरुषोत्तम निवासी वार्ड नंबर 9, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। जिला न्यायवादी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्तूबर 2020 की रात्रि करीब 10:30 बजे पुलिस थाना पुरूवाला में तैनात एएसआई इंद्र सिंह अपनी टीम के साथ सिंघपुरा की ओर जा रहे थे। इस बीच उन्होंने गुप्त सूचना मिली कि काला लोअर और ग्रे टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति पैदल ही सिंघपुरा से खोड़ोवाला की ओर जा रहा है, जिसके पास भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान मिल सकता है।

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सूचना मिलते ही पुलिस ने रात करीब 11 बजे सिंघपुरा की ओर से आते एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका, जिसके पास दाहिने हाथ में सफेद रंग का कैरी बैग था। तलाशी लेने पर कैरी बैग के भीतर 2 पॉलीथीन बैग बरामद हुए, जिसमें 2800 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में 12 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। हालांकि आज तक पता नहीं चल पाया कि नशीले कैप्सूल कहां से आए थे।

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