Ashoka time’s…5 December 25
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग में शास्त्री के 193 पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान, विभाग की ओर से कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा गया कि पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस पर अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मांगी मुख्य राहतों पर विचार किया, जिसमें 2013 से 2015 बैच के आधार पर शास्त्री के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने और उन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि योग्यता में सुधार करने वाले ऐसे शास्त्री उम्मीदवारों को मौका देने का निर्णय वर्ष 2016 में ट्रिब्यूनल की ओर से दिए गए फैसले के तहत दिया गया था। इस निर्णय में निर्देश दिया गया था कि उनकी शास्त्री की डिग्री को सुधार के वर्ष के बजाय प्रारंभिक पास होने के वर्ष से माना जाए। अदालत ने पाया कि चूंकि विनोद कुमार शर्मा मामले में पारित फैसला अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए योग्यता में सुधार करने वाले उम्मीदवारों पर विचार करने में प्रतिवादियों की ओर से कोई अवैधता नहीं की गई है।


