शारीरिक शिक्षक के कुल 14 रिक्त पदों पर 03 से 09 जून, 2026 तक काउंसलिंग आयोजित…
Ashoka time’s…2 june 26
जिला सोलन में शारीरिक शिक्षक (जॉब ट्रेनी) के रिक्त पदों को भरने के लिए बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप निदेशक स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक) सोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में शारीरिक शिक्षक के कुल 14 रिक्त पदों को भरने के लिए 03 जून से 09 जून, 2026 तक काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस संबंध में पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों के अनुसार काउंसलिंग में भाग लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि कुल 14 पदों में से 6 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (अनारक्षित), 3 पद अनुसूचित जाति वर्ग (अनारक्षित) तथा 1 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग (अनारक्षित) के लिए आरक्षित किया गया है।
उप निदेशक ने कहा कि सभी पात्र उम्मीदवारों को अपने गृह जिले में ही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र पर प्रदेश के सभी 12 जिलों की प्राथमिकताएं क्रमवार भरकर जमा करनी होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार दी गई प्राथमिकताओं में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों को भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 10 जनवरी 2011 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की प्रति विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां उम्मीदवार विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उप निदेशक ने बताया कि रोजगार कार्यालय द्वारा प्रेषित उम्मीदवारों की सूची संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपना नाम और काउंसलिंग की तिथि देखकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पात्र उम्मीदवारों के नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किए गए हैं अथवा जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, वे 09 जून, 2026 को आयोजित विशेष काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।
उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से समय पर आवश्यक दस्तावेजों सहित काउंसलिंग में उपस्थित होने का आग्रह किया तथा अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला उप निदेशक स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक) कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी।

