रेणुका जी में 100 मीटर के दायरे में नहीं चलेगी कोई दुकान, हाईकोर्ट के निर्देश –
अस्थायी दुकानें और मोबाइल कैंटीन हटाने के आदेश, नहीं तो आश्रम पर होगी बड़ी कार्रवाई….
Ashoka time’s…5 Nov 26
दिवाली पर्व को लेकर रेणुका जी – ददाहू में पटाखा बिक्री के स्थान को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रशासन द्वारा पटाखा बिक्री के लिए जिस स्थान की अनुमति दी गई है, विक्रेताओं को उसी निर्धारित स्थान पर ही पटाखा बेचना होगा। बाजार में पटाखा बेचने की अनुमति नहीं है।
इस मामले को लेकर व्यापार मंडल ददाहू के प्रधान, ग्राम पंचायत ददाहू के प्रधान पंकज गर्ग और तहसीलदार ठाकुर जय सिंह से निवेदन किया गया है कि वे इस मामले में संज्ञान लें और गलती न करें। जहां की अनुमति दी गई है, वहीं पर पटाखा बिक्री होनी चाहिए।
हाईकोर्ट तक जाएगा मामला –
जानकारी के अनुसार इस मामले की सूचना पहले ही पुलिस प्रशासन और एसपी सिरमौर को दे दी गई है। यदि गलती से भी पटाखा बाजार में बेचा गया, तो इस मामले को हाईकोर्ट के दरबार में ले जाया जाएगा।
इसमें परमिशन देने वाले अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान, उप-प्रधान, व्यापार मंडल प्रधान और पुलिस को भी पार्टी बनाया जाएगा। साथ ही यदि कोई दुकानदार चोरी-छिपे दुकान में पटाखा बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ बीएनएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
बताया जा रहा है कि नदी के पास निर्धारित स्थल पर आज भी पानी उपलब्ध है और रेत भी उपलब्ध है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से वह स्थान अधिक उपयुक्त है।
बाजार में दुकानदारों द्वारा सामान बाहर तक लगाने और टू-व्हीलर खड़े करने से लोगों को चलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग की गई है कि अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए।
100 मीटर के दायरे में दुकानों पर रोक –
वहीं रेणुका जी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार अब रेणुका जी में 100 मीटर के दायरे में कोई भी दुकान नहीं चलेगी।
जो भी अस्थायी दुकानें बनी हैं, उन्हें बंद करना होगा। निर्देशों का पालन न करने पर आश्रम पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही लगी हुई मोबाइल कैंटीन को भी हटाना होगा।

