-2.4 C
New York
Saturday, January 3, 2026

Buy now

सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के मामले में तीन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार…!

Ashoka Times…3 January 2026

पांवटा साहिब के भंगानी क्षेत्र में तीन युवाओं द्वारा मुस्लिम समुदाय को लेकर हिंसात्मक और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का वीडियो वायरल किया गया। वही शिकायत मिलते ही पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

आखिर पांवटा साहिब की शांत वादियों में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम कौन लोग कर रहे हैं ? एक बार फिर तीन युवाओं द्वारा वीडियो वायरल किया गया है जिनके नाम आकाश, विक्की, संजू जो की भंगानी पंचायत के बताए जा रहे हैं। उपरोक्त आरोपियों ने मुस्लिम सामुदायिक के लिए इतने घृणा और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है कि उन शब्दों को समाचार में प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता । इतना ही नहीं हर गाली के बाद जय श्री राम का नारा जो उक्त आरोपियों ने लगाया है वह भी बेहद आपत्तिजनक है। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया है।

उक्त मामले में आसिफ अली पुत्र अलीशेर, निवासी ग्राम भगानी, ने शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि ये अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय है कि ग्राम भगानी के निवासी- आकाश पुत्र रणवीर, विक्की पुत्र चतरू, तथा सजूं पुत्र चरणजी, द्वारा एक वीडियो रिकॉर्डिंग में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध अश्लील, आपत्तिजनक, अपमानजनक एवं सांप्रदायिक गाली-गलौज की गई है। उक्त वीडियो में खुलेआम ये कहा गया है कि ‘मुसलमानों को भगानी से बाहर निकालेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, और जो भी…… कहीं भी फंसेगा, उसे वहीं मार देंगे”। उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से धार्मिक आधार पर घृणा फैलाने, सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करने, हिंसा के लिए उकसाने तथा जन-शांति भंग करने की मंशा को दर्शाता हैं। इन धमकियों के कारण ग्राम भगानी में मुस्लिम समुदाय के लोग भय, असुरक्षा एवं मानसिक तनाव में जीवन यापन कर रहे हैं तथा किसी भी समय गंभीर अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल आशंका बनी हुई है। उक्त कृत्य भारतीय दंड कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं, जिन पर संजेय कार्रवाई आवश्यक है। लागू होने वाली कानूनी धाराएँ (Indicative Sections): धारा 153A, भारतीय दंड संहिता (IPC) धर्म के आधार पर शत्रुता एवं वैमनस्य फैलाना धारा 295A, IPC धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया कृत्य, धारा 504, IPC जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की मंशा धारा 506, IPC आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) धारा 505 (1) (b) एवं 505 (2), IPC ऐसा बयान जो सार्वजनिक शांति भंग करे एवं विभिन्न समुदायों के बीच घृणा उत्पन्न करे, धारा 34, IPC समान उद्देश्य से किया गया सामूहिक अपराध यदि वीडियो सोशल मीडिया/डिजिटल माध्यम से प्रसारित किया गया है, तो IT Act, 2000 की प्रासंगिक धाराएँ भी लागू की जा सकती हैं।) प्रार्थनाः अतः आपसे निवेदन है कि कृपया संलग्न वीडियो साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त व्यक्तियो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वही फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

विधायक चौधरी सुखराम ने लोगों से की अपील…

सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है कि पाँवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भगानी के कुछ युवकों द्वारा विशेष समुदाय के संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जो अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

पाँवटा साहिब क्षेत्र आपसी भाईचारे, सद्भाव और सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिल-जुलकर शांति एवं सौहार्द के साथ रहते आए हैं। किसी भी प्रकार की असंवेदनशील टिप्पणी या व्यवहार इस साझा संस्कृति के विपरीत है।

मैं सभी क्षेत्रवासियों, विशेषकर युवाओं से अपील करता हूँ कि वे संयम और जिम्मेदारी का परिचय दें, तथा सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक एवं रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करें। आपसी सम्मान और संवाद ही किसी भी समस्या का समाधान है।

प्रशासन से भी अपेक्षा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तथ्यों के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएँ, ताकि समाज में शांति और विश्वास बना रहे। हम सभी का दायित्व है कि पाँवटा साहिब की परंपरा एकता, भाईचारा और सद्भाव को बनाए रखें।

वही इस बारे में पुलिस के आला अधिकारीयों के ब्यान समाचार प्रकाशित किए जाने तक नहीं आए थे। जैसे ही उनका पक्ष सामने आता है उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles